कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र | Legal Heirship Certificate in Hindi
परिचय
जब भी किसी परिवार का मुख्य सदश्य अथवा व्यक्ति का मृत्यु बिना वसियत किए ही हो जाती है। तब उसके उत्तराधिकारो को उसकी संम्पत्ति मिलना थोडा कठीन हो सका है। तब उनके उत्तराधिकार कौन कौन है, यह बताने के लिए कानून मे प्रावधान दिये गेये है। जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जिनके आधार पर जो व्यक्ती वसीयत बनाए बगैर मृत हो जाता है उसकी जो भी संपत्ती है। उसपर नाम लगाया जा सकता है। वह प्रक्रिया क्या है यह देखते है।
कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र क्या है? Legal Heirship Certificate क्या है?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के नुसार बताई गई कनुनी प्रावधानो के अनुसार जो व्यक्ती उत्तराधीकार होने का दावा करता है और उत्तराधिकारी होने का जो प्रमाण देता है अथवा जिस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उस प्रमाणपत्र को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कहा जाता है।
Legal heir certificate द्वारा यह साबित किया जा सकता हैं कि मृतक और उसके वारिसो के बीच क्या संबंध थे और मृतक मृत्यु के बाद उसके वारिस ही उस संपत्ति के असली वारिस और उत्तराधिकारी हैं।
Legal Heir Certificate के लिए आवेदन कौन कर सकता है?
Legal Heir Certificate के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ती जैसे मृतक अगर पुरूष हे तो उसकी पत्री, मृतक अगर महिला है तो उसका पती, अथवा उनके पुत्र अथवा पुत्री इनमेसे कोई भी व्यक्ती तहसीलदार कार्यालय मे आवेदन कर सकता है। उसके साथ मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और विवरण लिख कर साथ मे मृतक व्यक्ती का मृत्यू प्रमाणप्र जोडकर देना होगा।
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Legal heir certificate के उपयोग कहाँ किया जाता है?
यदि मृतक व्यक्ती सरकारी नौकरी में है तो उसके संबंन्धीत सभी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। वे निम्नलिखित है।
- Family Pension,
- Salary Arrear
- Provident Fund
- Gratuity
- Retirement Benefits
- Service Benefits
- Telephone, Electricity Connection और Transfer करने के लिए
- House Tax नाम पर करने के लिए
- Address Transfer करने के लिए
- Bank Account Transfer करने के लिए
- Insurance claim करने के लिए
आदि के कामो के लिए यह लिगल हेअर सर्टिफिकेट काम को आता है।
Legal Heir Certificate के लिए आवेदन करने का तरीका ।
- तहसीलदार जाएँ।
- संबंधित तहसिलदार कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करले।
- आवेदन पत्र में नाम पता औप अन्य विवरण भरें।
- फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की झेरोक्स कॉपी संलग्न करें। और अनुच्छेद के तहत आवश्यक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।
- एक नॉन-ज्यूडिशियल स्टैम्प शपथपत्र बनवाकर। आवेदन पत्र के साथ दे।
- आवेदन पत्र को तहसीलदार के कार्यालय में जमा करें।
- अब आपका आवेदन पत्र को राजस्व निरीक्षक और ग्राम प्रशासक कार्यालय द्वारा जांच पडताल किया जाएगा।
- अब लिगल हियरशिप सर्टिफिकेट 30 दिनों के भीतर प्राप्त करना होगा। यदि इसे प्राप्त नहीं करते हैं, तो आपको प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी या उप-कलेक्टर से संपर्क करना चाहिए।
Legal Heir Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यू-प्रमाणपत्र
- Address proof के कागजाद जैसे मृतक और आवेदक का आधार कार्ड, पॅन कार्ड, Driving licence, passport इत्यादी
- Self-Declaration or affidavit
- Service certificate, यदि मृतक central or state govt. में नौकरी करता था
- Pension payment slip, यदि मृतक व्यक्ती pension लेता हो और वह उपलब्द हो तो।
- ज़रूरी सूचना
- मृतक का नाम
- परिवार के सदस्यों का नाम और संबंध
- आवास का पता
- आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर और तिथि
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Legal Heir Certificate बनवाने के लिए कितना समय लगता है?
Legal Heir Certificate बनने के लिए कमसे कम 1 month का समय लगता हैं। और यह प्रक्रिया पुर्ण होने के बाद संबंधित संम्पत्ति पर सभी उत्तराधिकारीयो के नाम लगाए जाते है।
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