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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरों के अधिकार | Workers rights as per Employees State Insurance Act 1948

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरों के अधिकार | Workers rights as per Employees State Insurance Act 1948 



इस कानून को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के नाम से जानते है। इस कानून के अनुसार वह कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक अनूठी सामाजिक बीमा योजना है जो संगठित क्षेत्र के योजनामें व्याप्त कामगारों एंव उनके आश्रितजनों को बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट के कारण हुई मुत्यु व अपंगता तथा व्यवसाय जनित रोग में सुरक्षा प्रदान करती है। यह अधिनियम योजना के अन्तर्गत आने वाले बीमांकित व्यक्ति एंव उनके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा और देखरेख मुहैया करवाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा इस योजना के प्रशासन के लिए ‘कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन किया गया है। आईये इस लेख के माध्यम से आज हमने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरों के अधिकार | Workers rights as per Employees State Insurance Act 1948 इसके बारेमें पूरी जानकारी हासिल करने वाले है। 

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरों के अधिकार | Workers rights as per Employees State Insurance Act 1948 

निश्चय ही जब भी कोई श्रमिक कोई काम करता है तो वह बीमार भी पड सकता है और उसको और भी अन्य दुर्घटनाओं का सामना भी करना पडता है, जिसके लिए उसके पास पर्याप्त धन राशी उपलब्द नहीं होती। अतःमें इस प्रकार इन अपरिहार्य परिस्थितियों में समुचित सुरक्षा देने हेतु उनके हित के लिए इम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस अधिनियम 1948 को सृजित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान में कार्यरत करने वाले सभी श्रमिकों को अपने वेतन का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने मासिक वेतन से काटना होता है जिसका फलस्वरुप उन्हे आवश्यकता पडने पर उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत खोले गये अस्पताल में उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था की गयी है। उनके इलाज के साथ-साथ उनके वेतन से काटी गयी धनराशि से सर्जित किये गये फण्ड से बीमारी के दौरान अवकाश पर रहने के कारण तथा उस दौरान वेतन न मिलने के कारण कुछ आर्थिक सहायता भी ऐसे श्रमिक को दी जाती है ताकि वह बीमारी के समय अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था के लिए प्रत्येक संस्थान प्रत्येक श्रमिक को एक परिचय पत्र जारी करता है ताकि सम्बन्धित श्रमिक को अपने एवं अपने परिवार के सदस्यो के लिए इ.एस.आई. द्वारा संचालित अस्पताल में इलाज कराने में तथा संस्थान से अन्य सुविधा प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।


आज हमने इस लेख के माध्यम से हमारे पाठकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरों के अधिकार | Workers rights as per Employees State Insurance Act 1948 इसके बारेमें पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह लेख पसंद आया होगा। ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।

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