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रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत कामगारों के अधिकार | Workers' rights under the Employment Guarantee Law

रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत कामगारों के अधिकार | Workers' rights under the Employment Guarantee Law


हमारे भारत देशमें बहोत से ऐसे लोग है जो अपनी रोजाना जिंदगी जीनेके लिए और अपने परिवार के खातीर वे मजदूरी करते है। लेकील कुछ लोगों को कभी रोजगार मिलता है तो कभी नही मिलता है। ऐसेमें रोजगार की गारंटी के होना जरूरी है। आइये इस लेख के माध्यम से आज हम रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत कामगारों के अधिकार | Workers' rights under the Employment Guarantee Law इसके बारेमें जनाकरी हासिल करने की कोशीश करते है।



रोजगार (काम) का आवेदन

  1. जॉब कार्ड के साथ आप किसी भी समय काम के आवेदन के लिए हकदार हो जाएंगे। आप ग्राम पंचायत या (विकास खंण्ड) जनपद पंचायत के कार्यालय में आवेदन दे सकते है।
  2. यदि आप काम के लिए आवेदन दिए हैं, तो 15 दिवस के अंदर आपको रोजगार कार्य देना पडेगा।
  3. जब भी आप कार्य के लिए आवेदन करे, तो निश्चित करें कि जो पावती (रसीद) आपको दी गई है तारीख सहित हस्ताक्षरित है या नहीं।
  4. यदि आपको 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता, तो आप रोजगार भत्ता प्राप्त करने के हकदार है।



कामगारों की हकदारी

  1. सभी कामगार मानक मजदूरी के हकदार होंगे।
  2. स्त्री/पुरुष दोनों को समान मजदूरी भुगतान।
  3. मजदूरी सप्ताह के अंदर भुगतान होगा, या ज्यादा से ज्यादा 15 दिवस के अंदर।
  4. मजदूरी सार्वजनिक रुप से भुगतान होगा, मजदूरी भुगतान के समय मस्टर रोल पढा जाएगा तथा जॉब कार्ड में भी लिखा जाऐगा।
  5. मजदूरी प्राप्त करने के बाद मस्टर रोल में हस्ताक्षर करें तथा लिथी बातों को पढें एवं जांच करे। कोरा मस्टर रोल में कभी हस्ताक्षर न करें।
  6. यदि आप कार्य स्थान से 5 किलोमीटर दूर रहते है, तो आप मजदूरी से 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी, यात्रा एवं निर्वाह भत्ता के रुप में प्राप्त करें।



कार्य स्थान पर

  1. कार्य स्थानपर संधारित मस्टरोल उपलब्ध होना चाहिए, आप मस्टरोल को किसी समय जांच के लिए हकदार है।
  2. कार्यस्थल पर छाया पीने का पानी एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होना चाहिए।
  3. यदि 6 वर्ष तक के पांच से अधिक बच्चे कार्यस्थल पर है तो कार्यस्थल पर बच्चों के देखभाल की व्यवस्था उपलब्ध होना चाहिए।



बेरोजगारी भत्ता

  1. यदि आपको आवेदन से 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला, तो आप बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के  हकदार है।
  2. बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिनों के लिए न्यूनतम का एक चौथाई इसके उपरांत आधी मजदूरी प्राप्त होगा।
  3. बेरोजगारी भत्ता के लिए ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में आवेदन करें। (इसके लिए आपको कामगारी आवेदन की पावती आवश्यकतानुसार दिखानी होगी।)



अपने जॉब कार्ड का ध्यान रखें:-

  1. आपको फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क (मुफ्त में) दिया जाएगा, इसे किसी से बदला—बदली न करें।
  2. परिवार का प्रत्येक सदस्य पृथक—पृथक जॉब कार्ड के हकदार होंगे।
  3. जॉब कार्ड अपने साथ सदैव रखें, इसे रखने का अधिकार किसी को नहीं है।
  4. मजदूरी भुगतान के समय आपके समक्ष प्रविष्टि किया जाएगा।
  5. यह निश्चित करलें कि आपके जॉब कार्ड में कोई गलत प्रविष्ट तो नहीं की गई है।




सहायता व शिकायत

  1. यदि आपकी कोई समस्या है तो ग्राम पंचायत से सिफारिश करें, यदि सहायता नहीं करते तो जनपद पंचायत में कार्यकग्र अधिकारी को शिकायत सहायता आवेदन सौपें।
  2. यदि आपने कार्यक्रम अधिकारी को शिकायत आवेदन सौप दिया है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह आपकी शिकायत पर 7 दिन के अंदर कार्यवाही करें।
  3. यदि आपके शिकायत/आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हो तो अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से संपर्क करें।



इस लेख के माध्यमसे आज हमने हमारे पाठकों को रोजगार गारंटी कानून के अंतर्गत कामगारों के अधिकार | Workers' rights under the Employment Guarantee Law इसके बारेमें जानकरी देनेका पुरा प्रयास किया है। आशा है आपको यह लेख पसंद आया होगा। इसी तरह कानूनी जानकारी सिखनेके लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।



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