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ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 | Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 | Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970



यह अधिनियम ठेका श्रमिकों के रोजगार के नियमित करने और उनके परिस्थितियों में सुधार करने का प्रावधान दिया गया है। इस लेख के माध्यम से हमने हमारे पाठकों इस अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कोशिश कर रहे है। इस अधिनियम के कार्यों, लाभ और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इस अधिनियम उद्देश ठेके पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण न हो तथा उनके हित सुरक्षित रहें, इसलिए यह कानून बनाया गया है। आईये आज हम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 | Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970 इसके बारेमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करते है।



ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 कानून कहता है:-

    1. यदि मालिक ठेकेदार के जरिए मजदूरों को काम पर रखता है, तो मालिक को पंजीकृत होना चाहिए।
    2. यदि कोई ठेकेदार 20 या इससे अधिक मजदूर किसी मालिक को देता है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पडेगा।



सुविधायें जो ठेकेदार द्वारा दी जानी चाहिए:-

    1. काम करने वाले (मजदूरों) के छः साल से छोटे बच्चों के लिए ठेकेदार को कम से कम दो कमरे आवश्य देने चाहिए। एक कमरा खेलने के लिए और दूसरा सोने के लिए।
    2. मजदूरों के लिए पीने का पानी, पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय, धोने के लिए सुविधाएं और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं।
    3. तीन माह तक चलने वाले काम में आराम की सुविधाएं।
    4. स्त्रियों के लिए अलग कमरे का प्रवंध।
    5. एसा काम जो छः माह तक चल सकता है और सौ से ज्यादा मजदूर काम करते हों, भोजनालय का प्रबंध।



मजदूरी:-

    1. मजदूरी देने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की है,
    2. महीने में कम से कम एक बार मजदूरी मिलनी चाहिए,
    3. मजदूरी नगद और बिना कटौती के मिलना चाहिए,
    4. मजदूरी मालिक के प्रतिनिधि के सामने दी जानी चाहिए,
    5. मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती है,
    6. ठेकेदार को कमीशन देना मालिक की जिम्मेदारी है, उसे मजदूरी से वसूल नहीं किया जा सकता है।
    7. मालिक ठेके के मजदूरों से केवल उतने घंटे काम करा सकता है, जितने घंटे उसके कर्मचारी उसी तरह का काम करते है।
    8. शिकायत होने पर श्रम अधिकारी को शिकायत दर्ज करने पर 6 माह से एक साल सजा और पांच हजार से दस हजार जुर्माना किया जायेगा।


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आज हमने इस लेख के माध्यम से हमारे पाठकों को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 | Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970 इसके बारेमें जानकारी देनेका पुरा प्रयास किया है। आशा है आपको यह लेख पसंद आया होगा। इसी तरह कानूनी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।





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