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छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 क्या है ? | What is Chhattisgarh Jail Rules 1968?

छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 क्या है ? | What is Chhattisgarh Jail Rules 1968?



छत्तीसगढ़ जेल नियम 1948 इस कानून में जेल विभाग और उसके मुख्यालय, जेल में किये गए सुधार और जेलों में आयोजित पुनर्वास कार्यक्रमों के बारे में बताया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जेल विभाग द्वारा कैदियों की निगरानी, सुरक्षा, सुधार, कैदियों के पुनर्वास, विभाग के लिए कानून में दिये गए प्रावधानों और विभाग में कामकाज के संबंधी कार्य करना है। तो आईये इस लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 क्या है ? | What is Chhattisgarh Jail Rules 1968? इसके बारेमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करते है।


छत्तीसगढ जेल नियमावली 723 निम्नलिखित कृत्य कारागार अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अंतर्गत जेल अपराध होंगे –

  1. पंक्ति में एक दूसरे के पीछे होने के ताला खुले होने के अथवा शौचालन में स्नान गृह में अथवा अन्य परेड के दौरान और अन्य किसी समय पर जब किसी अधिकारी ने आदेशित कर निरुध्द किया हो, बोलना एवं गाना, जोर से हंसना एवं किसी भी समय जोर से बोलना।
  2. अन्य वंदियों के साथ लडाई – झगडा करना।
  3. किसी भी प्रकार की वस्तु को छुपाना।
  4. किसी जेल अधिकारी अथवा आगंतुक के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना।
  5. आधारहीन शिकायत करना।
  6. किसी जेल के अधिकारी अथवा आगंतुक के प्रश्न का असत्य उत्तर देना।
  7. किसी बाहरी व्यक्ति, दूसरे लिंग के व्यक्ति, दीवानी अथवा विचाराधीन व्यक्ति या अन्य श्रेणी के बंदी के साथ जेल नियमावली का उल्लंघन करते हुए किसी भी प्रकार के विचारों का आदान – प्रदान (लिखित में, मुख से, शब्द द्वारा अथवा अन्यथा) करना।
  8. किसी जेल अपराध को करने के लिए प्रेरित करना।
  9. किसी जेल अपराध की सूचना देने, किसी अधिकारी को जब ऐसा करने के लिए कहा जाए, सहायता देने में चूक करना जो कि जेल अनुशासन के लिए आवश्यक हो।
  10. साथी बंदियों को चोट पहुंचाने और उन्हे हानि पहुंचाने वाला कृत्य करना अथवा ऐसी भाषा का प्रयोग करना।
  11. जेल के बंदियों अथवा अधिकारियों के मन में अनावश्यक शंका पैदा करने वाला कोई कृत्य करना।
  12. बिना जेल के अधिकारी की अनुमति के उस टोली की, जिससे सम्बंध हो, उसे छोडना अथवा जेल के जिस भाग में रखा गया हो, उसे छोडना।
  13. जेल के अधिकारी की आज्ञा के बिना वार्ड, यार्ड, (खुला स्थान) अथवा पंक्ति के स्थान को, बैठने के अथवा शयन को छोडना।
  14. यार्ड (खुले स्थान) में धीरे धीरे चलना विलंम्ब से वार्ड में पहुंचना जब वह खुले हों।
  15. पंक्ति में कदम मिलाने में चूक करना अथवा इंकार करना, जब कारागार में चल रहे हों।
  16. शौचालय में जाना अथवा नहाने के प्लेटफार्म पर जाना, वर्णित घंटो के अलावा अथवा जेल के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना, और अनावश्यक रुप से रात्रि में शौच निवृत्ति करना अथवा चूक करना या जेल नियमावली में निर्देशित ढंग से सूखी मिट्टी डालने मना करना।
  17. भोजन करने से अथवा जेल पैमाने में निश्चित भोजन खाने से इंकार करना।
  18. ऐसे भोजन की व्यवस्था करना अथवा खाना जो, उसके लिए निर्मित न हो अथवा अन्य बंदियों के लिए निर्मित भाग में से वहां भोजन लेना अथवा जोडना।
  19. रसोई घर से अथवा गोदाम से अथवा ऐसे स्थान से जहां भोजन परोसा जाता हो, जेल अधिकारी की आज्ञा के बिना, भोजन हटाना अथवा भोजन जारी करने और वितरित करने के संबंध में जारी किन्ही आदेशों का उल्लंघन करना।
  20. जान बुझकर भोजन को नष्ट करना अथवा बिना आदेशों के उसे फेंकना।
  21. भोजन में अथवा पेय पदार्थ में उसे अस्वास्थ्यकर अथवा बेस्वाद बनाने के लिए कोई वस्तु मिलाना।
  22. उसके लिए गये वस्त्रों को पहनने में चूक करना या इंकार करना अथवा अंन्य बंदोयों के कपडे पहनने के लिए इनका कोई भाग विनियम करना अथवा खोना अथवा अनुपयोगी बनाना अथवा खंडित करना अथवा इनके किसी भाग का बदल देना।
  23. किसी व्यक्ति अथवा कपडों पर लगे किसी विशेष चिन्ह, संख्या अथवा बैज को हटाना, बदलना अथवा मिटाना।
  24. व्यक्ति को साफ सुथरा रहने में चूक करना अथवा भूल करना अथवा बालों एंव नाखूनों को काटने संबंधी किन्ही आदेशों की अवमानना करना।
  25. कपडों, कम्बल, बिस्तरों, बेडों, तांम्बे के गिलास, कप अथवा प्लेट अथवा छाती का कार्ड अथवा अन्य पहचान टोकन को साफ करने के लिए जारी किन्ही आदेशों का उल्लंघन करना।
  26. बल्ब अथवा रोशनियों अथवा अन्य संपत्तियों को जिनसे उसका कोई संबंध हो, छेडछाड कर जेल वस्तु से अलग करना।
  27. जेल वस्त्रो अथवा अन्य किसी बंदी की जेल किट को चुराना।
  28. जेल के किसी भाग में अव्यवस्था पैदा करना।
  29. थूकना अथवा जेल के किसी अन्य फर्श, दरवाजे दीवार अथवा जेल भवन के किसी भाग अथवा जेल के किसी अन्य वस्तु को मैला करना।
  30. जेल के किसी कुएं, शौचालय धोने के अथवा नहाने के स्थान में बदबू पैदा करना।
  31. जेल के किसी बगीचे में लगे वृक्षों अथवा सब्जियों को हानि पहुंचाना अथवा जेल के पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना।
  32. उसे सौपी गई जेल संपत्ति की देखभाल करने में भूल अथवा चूक करना।
  33. काम के लिए दी गई वस्तुओं अथवा यंत्रो की आवश्यक देखभाल करने में भूल अथवा चूक करना अथवा उन्हे हानि पहुंचाना अथवा दुरूपयोग करना।
  34. किसी हानि रोग, अथवा चोट आदि जो कि उसने जेल संपत्ति अथवा यंत्र को दुर्घटनावश पहुंचायी हो, की सूचना देने में चूक करना।
  35. जेल अधिकारी के ज्ञान अथवा आज्ञा के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना।
  36. किसी अन्य बंदी द्वारा किए गए किसी कार्य के किसी भाग को करना अथवा अपने स्वयं के कार्य के निर्वहन में अन्य किसी बंदी की सहायता लेना।
  37. किसी अन्य बंदी द्वारा किए गए किसी कार्य के किसी भाग का विनिमय करना।
  38. कार्य के लिए जारी किए गए पदार्थो में किसी बाह्य वस्तु को मिलाना अथवा जोडना।
  39. स्वयं को बीमार करने वाले, चोंट पहुंचाने वाले अथवा अक्षम कार्य करने वाले कार्य करना अथवा चूक करना।
  40. हिंसा अथवा अवमानना के कारण बनाा अथवा उसे दबाने में सहायता करने में चूक करना।
  41. किसी बंदी अथवा जेल के किसी अधिकारी पर हमले में भाग लेना।
  42. किसी जेल के अधिकारी को किसी के भागने के प्रयास अथवा ऐसे अधिकारी पर हमले अथवा अन्य किसी बंदी पर हमले के संबंध में सहायता करने में चूक करना अथवा इंकार करना।
  43. किसी जेल अधिकारी के वैधानिक आदेश को न मानना अथवा निर्धारित प्रकार से कर्तव्य करने में चूक करना अथवा इंकार करना।
  44. दंगे अथवा विद्रोह में भाग लेना अथवा अन्य बंदी को दंगे अथवा विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
  45. जातिगत अथवा धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर विरोध प्रकट करना।
  46. अनाधिकृत रुप से भोजन पकाना।


भोजन खाने से किसी प्रकार से इंकार करना या भूख हडताल करना गंभीर जेल अपराध है। उपरोक्त अनुशासन भंग किए जाने की स्थिति में बंदी को धारा 46 एवं धारा 52 कारागार अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है और दंड के रुप दोष सिध्द होने की दशा में पृथक से एक वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है।


आज हमने इस लेख के माध्यम से हमारे पाठकोंको छत्तीसगढ़ जेल नियम 1968 क्या है? | What is Chhattisgarh Jail Rules 1968? इसके बारेमें जानकारी देनेका पुरा प्रयास किया है। आशा है आपको यह लेख पसंद आया होगा। इसी तरह कानूनी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।




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