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सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाही कैसे करे? | Social Media par farji account ke khilaf karvahi kaice kare ? | सोशल मीडिया के नुकसान

सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाही कैसे करे? | Social Media par farji account ke khilaf karvahi kaice kare ? | सोशल मीडिया के नुकसान



आज कल समाज में लोगों को एक दुसरे से जुडे रहने के लिए डिजिटल हो रहे है, और अधिक से अधिक लोग एक दूसरे से जुडने के लिए ऑनलाइन सोशल नेटवर्क पर अपनी प्रोफाइल बना रहें हैं। अपने सगे संबंधियों और समाज के विभिन्न वर्गों से जुडे रहने के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना यह एक रोजाना जिंदगी की जरुरत सी बन गई हैं। जैसे के किसी चिज का कोई फायदा होता है वैसे ही उस चिज का नुकसान भी होता है। क्योंकी, समाज में डिजीटल अपराध याने साईबर अपराध भी बहुत बढ गए हैं। जिनमें किसी व्यक्ति के नकलकी प्रोफाइल बनाना भी एक अपराध मे आता है। आइए आज हम इस लेख के माध्यम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाही कैसे करे? | Social Media par farji account ke khuilaf karvahi kaice kare ? | सोशल मीडिया के नुकसान इसके बारेमें जानकारी हासिल करने की कोशिश करते है और साथही यह जानें की नकली प्रोफाइल से जुडे कुछ कानूनी प्रावधान क्या है।


क्यों बनाई जाती हैं नकली प्रोफाइल

नकली प्रोफाइल बनाए जाने के पीछे बहोत से कारण होते हैं।
  1. नकली प्रोफाइल का उपयोग धोखेबाजों द्वारा आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण, अंन्य वित्तिय विवरण या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
  2. नकली प्रोफाइल का इस्तेमाल बदले की भावना से सामने वाले को बदनाम करने के लिए और मानसिक उत्पीडन करने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपत्तिजनक जानकारी, फोटो या व्हिडियो इत्यादि फेक प्रोफाइल बनाकर उसमें अपलोड कर दीया जाता हैं।
  3. कोरोना महामारी के दौरान किसी सगें संबंधी या दोस्तो के नाम से प्रोफाइल बनाकर जरूरत के नाम पर पैसे मांगने के भी अनेकों मामले सामने आए हैं।

आई.टी. अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधान

  1. सबसे प्रासंगिक धारा आई.टी. अधिनियम की धारा 66 घ है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन की मदद से एक नकली व्यक्ति बनकर चीटिंग करता है तो उसे तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
  2. आई.टी. अधिनियम की धारा 66 ग में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक नितीयों से या बेईमानी से किसी अंन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रोनिक चिन्ह, पासवर्ड अथवा अन्य किसी विशिष्ट पहचान चिन्ह का प्रयोग करेगा तो उसे तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।


आई.पी.सी. के तहत कानूनी प्रावधान

  1. यदि कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छुपाकर किसी दुसरे व्यक्ति को अपनी नकली पहचान की मदद से चीटिंग करता है तो यह आईपीसी की धारा 416 के तहत एक कानूनी अपराध है। इस धारा के तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। ध्यान दें कि इस धारा के तहत यह कोई फर्क नहीं पकता कि जिसकी पहचान इस्तेमाल की जा रही है वह एक वास्तविक व्यक्ति है या काल्पनिक व्यक्ति है।
  2. यदि कोई व्यक्ति चीटिंग करने के मकसद से किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की फोर्जरी करता है तो उसे आईपीसी की धारा 468 के तहत सात साल तक की सजा हो सकती है। और यह अपराध गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता हैं।

यदि आपकी अपनी नकली प्रोफाइल दिखे तो क्या करें

जैसे ही आपको सोशल मिडीया पर अपनी कोई नकली प्रोफाइल बनाई गई हुई और किसी अंन्य व्यक्ति के मार्फत उसक इसक्तेमाल करते हुए दिखे तो उसके स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक को अपने पास सबूत के तौर पर कहीं सेव कर लें।
  1. अपनी असली प्रोफाइल से उस नकली प्रोफाइल के बारे में चेतावनी जारी करें ताकि आपकी असली प्रोफाइल से जुडे लोग सतर्क हो जाएं।
  2. जिस प्लेटफार्म पर आपकी नकली प्रोफाइल बनी हुई है उस प्लेटफार्म के शिकायत अधिकारी को ऑनलाइन तुरंत संपर्क करें और नकली प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक भेजें।
  3. नकली प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट और यूआरएल लिंक की मदद से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें। यहां आप अपनी शिकायत बिना किसी फीस के ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। और अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहां से आपकी शिकायत आपके नजदीकी साइबर सेल या पुलिस थाने में भेज दी जाती हैं।
  4. यदि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप खुद अपने नजदीकी साइबर सेल या पुलिस थाने में जाकर सबूतों के साथ लिखित रुप से शिकायत दर्ज कराए।
  5. कुछ प्लेटफोर्म पर प्रोफाइल को रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। यदि ऐसा ऑप्शन मौजूद है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर अपने नकली प्रोफाइल को रिपोर्ट करवाएं। ऐसा करने से कई बार प्लेटफार्म के द्वारा खुद ही नकली प्रोफाइल को हटा दिया जाता है।

कानूनी सलाह

  1. पिछले कुछ समय से फेसबुक पर कोई परिचित, दोस्त या सगा संबंधी बनकर मदद के लिए पैसे मांगने के मामले काफी सामने आ रहे हैं। इसके लिए सुझाव है कि आप फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट आपके अलावा किसी और को ना दिखे।
  2. अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट कभी मंजूर ना करें और ना ही कभी किसी संगेहजनक लिंक पर क्लिक करें।

इस लेख के माध्यम से हमने हमारे पाठकों को सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाही कैसे करे? | Social Media par farji account ke khuilaf karvahi kaice kare ? | सोशल मीडिया के नुकसान इसके बारेमें पुरी जानकारी देने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया है तो आप अपनी राय निचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अपना सवाल निचे कमेंट में छोडे। इसी तरह कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्यभेट दें।


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