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किसी भी बैंक के खिलाफ कहीं से भी शिकायत कैसे करें | बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? | RBI ki ekikrut lokpal yojana kya hai? | RBI Complaint | लोकपाल के पास शिकायत कैसे करें? | बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | बैंक लोकपाल शिकायत ऑनलाइन | बैंकिंग लोकपाल का पता क्या है? | बैंकिंग लोकपाल शिकायत फॉर्म डाउनलोड

किसी भी बैंक के खिलाफ कहीं से भी शिकायत कैसे करें | बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? | RBI ki ekikrut lokpal yojana kya hai? | RBI Complaint | लोकपाल के पास शिकायत कैसे करें? | बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | बैंक लोकपाल शिकायत ऑनलाइन | बैंकिंग लोकपाल का पता क्या है? | बैंकिंग लोकपाल शिकायत फॉर्म डाउनलोड


आज के समय में बैंकिंग क्षेत्र का दायरा काफी बढ चुका है। हर व्यक्ति का किसी न किसी रुप में किसी न किसी बैंक में खाता खोला होता है और वह व्यक्ति बैंक से जुडा होता है। आज कल के जमानेमें हम अनेक प्रकार की सुविधाओं के लिए बैंकों पर निर्भर होते है। इसके साथ ही लोगों का बैंक के कामकाज को लेकर शिकायतों का दायरा भी काफी बढ गया है। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए या तो अपनी किसी ब्रांच के चक्कर काटने पडते हैं या फिर बाकी शिकायत निवारण प्रणालियों का सहारा लेना पडता है जो कि काफी धीमी होती हैं।


आज इस लेख के माध्यम से किसी भी बैंक के खिलाफ कहीं से भी शिकायत कैसे करें | बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? | RBI ki ekikrut lokpal yojana kya hai? | RBI Complaint | लोकपाल के पास शिकायत कैसे करें? | बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | बैंक लोकपाल शिकायत ऑनलाइन | बैंकिंग लोकपाल का पता क्या है? | बैंकिंग लोकपाल शिकायत फॉर्म डाउनलोडऔर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक ऐसी शिकायत प्रबंध प्रणाली के बारे में जानेंगे जिसके तहत आप घर बैठे ही किसी भी बैंक के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है?

1. यह लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 से प्रभावीत हो गई है। यह योजना एक राष्ट्र-एक लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है-
(i) बैंकिंग लोकपाल योजना 2006,
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2006, और
(iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना 2019

इसके केंद्रीय बैंक के नियमन के तहत, आने वाली एंटिटीज जैसे बैंक अथवा एनबीएफसीज अथवा पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा।


2. इसके तहत एक पोर्टल और एक ई-मेल और एक पता है। जहां ग्राहक अपने बैंक, एनबीएफसीज आदि के खिलाफ जोभी अपनी शिकायतें होती है वह दायर कर सकते हैं। इस व्यवस्था के मुताबिक ग्राहक के पास शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक ही रेफरेंस प्वॉइंट होता है। जिससे लोग आरबाआई द्वारा रेगुलेटेड, देश भर में स्थित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान की एक सेंट्रलाइज्ड ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं।



लोकपाल के पास शिकायत कैसे करें? | बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें?

  1. इस योजना के तहत कोई भी ग्राहक तभी शिकायत दर्ज कर सता है जब उसने पहले आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक, एनबीएफसी आदि को लिखित में शिकायत ही हो और उसकी शिकायत को आंशिक या पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया गया हो या फिर संतोजनक उत्तर न मिला हो या फिर 30 दिन के अंदर कोई उत्तर न मिला हो।
  2. रेगुलेटेड एंटिटी की ओर से उत्तर प्राप्त होने के 1 साल के अंदर ग्राहक एकीकृत लोकपाल योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। रेगुलेटेड एंटिटी की ओर से उत्तर प्राप्त न होने वाले मामले में शिकायत किए जाने के 1 साल 30 दिन के अंदर लोकपाल को शिकायत की जा सकती है।


बैंक लोकपाल शिकायत ऑनलाइन | बैंकिंग लोकपाल का पता क्या है? | बैंकिंग लोकपाल शिकायत फॉर्म डाउनलोड

इस योजना के तहत तीन तरीके से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

  1. शिकायत https://cmc.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है जहां आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी लगातार चेक कर सकते हैं।
  2. शिकायत आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को इलेक्ट्रोनिक तकीके से यानी ई-मेल के माध्यम से की जा सकती हैं। आप अपनी शिकायत इस ई-मेल crpc@rbi.org.in पर भेज सकते है।
  3. शिकायत फिजिकल मोड में भी दर्ज की जा सकती हैं। यदि आप फिजिकल फोर्म में शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो निर्धारित प्रारुप में शिकायत फॉर्म को सभी जरूरी जानकारियां भरकर, जरूरी दस्तावेजों के साथ केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ – 160017 को भेज सकतें हैं।


आएकीकृत लोकपाल में अपीलीय प्राधिकारी कौन है?

  1. आरबीआई के उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी कार्यकारी निर्देशक, इस योजना के तहत अपीलीय प्राधिकारी होते हैं।
  2. बैंक को उन मामलों में अपील करने का अधिकार नहीं होगा, जहां लोकपाल ने उसके खिलाफ संतोषजनक और समय पर सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए अवॉर्ड जारी किया गया हो।


कानूनी सलाह

  1. अगर आपको आपके बैंक से कोई शिकायत है तो आप अपने बैंक को लिखित में शिकायत अवश्य दें क्योंकि लिखित शिकायत ही आपके आगे के कानूनी रास्तों के लिए नींव बनती हैं।
  2. यदि आपकी लिखित शिकायत पर 30 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है अथवा आप बैंक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत प्रबंध प्रणाली पर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।


इस लेख के माध्यम से हमने हमारे पाठकों को किसी भी बैंक के खिलाफ कहीं से भी शिकायत कैसे करें | बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है? | एकीकृत लोकपाल योजना क्या है? | RBI ki ekikrut lokpal yojana kya hai? | RBI Complaint | लोकपाल के पास शिकायत कैसे करें? | बैंक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | बैंक लोकपाल शिकायत ऑनलाइन | बैंकिंग लोकपाल का पता क्या है? | बैंकिंग लोकपाल शिकायत फॉर्म डाउनलोड इसके बारेमें जानकारी देनेका पूरा प्रयास किया है। आशा है के आपको यह लेख पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो और आप को कोई सवाल पूछना हो तो आप अपना सवाल निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पुछ सकते है। इसी तरह कानूनी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।


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