बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | How to file a complaint against an insurance company? | भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) | बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए? | बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कैसे दर्ज करें?
रोजमर्रा के जीवन में आम जनता लोगों को कई प्रकार के बीमा करवाने की आवश्यक्ता पडती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जैसे कि मोटार बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, संपत्ति बीमा, फसल बीमा इत्यादि। बीमा के उदाहरण है। जब बीमा कंपनी द्वारा इतनी सुविधाए होती है तो उनके खिलाफ भी किसी व्यक्ति की शिकायत भी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो आम लोगों की बीमा कंपनियों के खिलाफ कई प्रकार की समस्याएं सामने आती ही रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं है तो आइए इस लेख के माध्यम से आज हम बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | How to file a complaint against an insurance company? | भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) | बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए? | बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कैसे दर्ज करें? यह जानने कि कोशिश करते है और साथ ही यह जानेगें की किस प्रकार बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें?
यदि कोई व्यक्ति बीमा कंपनी से किसी बात पर संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी बीमा कंपनी की शाखा अथवा संपर्क वाले किसीभी अन्य कार्यालय में Grievance Redressal Officer से संपर्क कर सकता है तथा अनिवार्य दस्तावेजों सहित लिखित रुप मे अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जो भी व्यक्ति बीमा कंपनी कार्यालय में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करता है उसकी दिनांक सहित रिसिविंग लेना चाहीए। इसके बाद बीमा कंपनी को शिकायत कर्ता के शिकायत पर दो हफ्तों के भीतर कार्यवाही करनी होती है।
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भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
यदि किसी व्यक्ति के शिकायत करने के बाद बीमा कंपनी 2 हफ्तों के भीतर शिकायत के अनूसार कार्यवाही नहीं करती है अथवा बीमा कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से शिकायत कर्ता असंतुष्ट हैं तो वह उनके बारेमें उपभोक्ता मामले विभाग के शिकायत निवारण प्रकोष्ट में संपर्क कर सकते है जहां पर शिकायत कर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प मौजूद होते है।
- टॉल फ्री नंबर 155255 या 18004254732 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं जहां पर आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है।
- शिकायत ई-मेंल complaints@IRDAI.gov.in के माध्यम से भी भेज सकते है।
- अपनी शिकायत को दर्ज करने और शिकायत की स्थिति की निगरानी करने के लिए IRDAI के पोर्टल http://igms.irdai.gov.in पर जाकर Integrated Grievance Management System (IGMS) के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- उपर्युक्त विकल्पों के अतिरिक्त शिकायत कर्ता भौतिक रुप से भी उनको डाक या कुरियर के द्वारा अपनी लिखित शिकायत भेज सकते है।
बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए?
व्यक्तिगत पॉलिसीधारकों की शिकातें न्यायिक प्रणाली के बाहर निपटाने के लिए भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल स्कीम लागू कीया गया है। भारत में अलग-अलग जगहों पर 17 बीमा लोकपाल होते हैं। जिस बीमा कंपनी से किसी भी व्यक्ति की शिकायत है उसके कार्यालय के क्षेत्रानुसार संबंधित अधिकार-क्षेत्र वाले लोकपाल के समक्ष वह व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने कि बात यह है की केवल 30 लाख तक के दावे ही बीमा लोकपाल के समक्ष दायर किए जा सकते हैं।
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बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कैसे दर्ज करें?
पॉलिसी होल्डर के पास बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत करने के लिए और भी माध्यम है जैसे के वह दावे के मूल्य तथा क्षेत्रानुसार सिविल कोर्ट में शिकायत कर सकता है और साथ ही कंज्यूमर कोर्ट में भी केस दायर करने का मौजूदा विकल्प चुन सकता है। ध्यान दें कि अगर आपके बीमा एग्रीमेंट में Arbitration Clause मौजूद है तो आप अपने विवाद के निपटारे के लिए आर्बिट्रेशन में भी जा सकते है।
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कानूनी सलाह
- किसी भी बीमा कंपनी के एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उस एग्रीमेंट को अच्छी तरह से पढ लें और उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है उसे समझ लें। जहां जरूरत लगे वहां महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर अपने वकिल से कानूनी परामर्श अवश्य करें।
- अपने केस के तथ्यों के हिसाब से उपर दिए गए विकल्पों को बिना समय खराब किये उचित कानूनी परामर्श के साथ इस्तेमाल करें।
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इस लेख के माध्यम से आज हमने हमारे पाठकों को बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत कैसे करें? | How to file a complaint against an insurance company? | भारतीय बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) | बीमा लोकपाल के पास शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए? | बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस कैसे दर्ज करें? इसके बारेमें जानकारी देने की पुरी कोशिश कि है। आशा है के यह लेख हमारे पाठकों को पसंद आया होगा। इसी तरह कानूनी जानकरी पढने के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।
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