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कंजूमर हेल्प लाइन का इस्तेमाल कैसे करे | Consumer Help Line ka istemal kaise kare | इनग्राम (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) क्या है? | Consumer Help Line | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? | नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? | कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन

कंजूमर हेल्प लाइन का इस्तेमाल कैसे करे | Consumer Help Line ka istemal kaise kare | इनग्राम (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) क्या है? | Consumer Help Line | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? | नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? | कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन



हर व्यक्ति किसी न किसी रुप में एक उपभोक्ता है। हम हर रोज न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं खरिदते हैं और न जाने कितनी प्रकार की सेवाए लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के संबंध मे उपभोक्ताओं की अनेक प्रकार की शिकायतें रोजाना सामने आती रहती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस तरह की शिकायतों के लिए बस कंजूमर कोर्ट ही एकमात्र रास्ता होता है। वैसे देखा जाए तो कोर्ट जाने से आम लोग कतराते रहते है चाहे वह कंज्यूमर कोर्ट ही क्यों न हो और शायद इसीलिए काफी लोग अपनी ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए कोई ठोस कानूनी कदम ही नहीं उठाते। आइए आज हम इस लेख के माध्यम से कंजूमर हेल्प लाइन का इस्तेमाल कैसे करे | Consumer Help Line ka istemal kaise kare | इनग्राम (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) क्या है? | Consumer Help Line | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? | नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? | कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन इसे जानने कि कोशिश करते है। और यह जानने कि कोशिश करते है की एक ऐसे सरकारी पोर्टल के बारे में जहां पर आप घर बैठे ऑनलाइन ही उपभोक्ता होने के नाते अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? | इनग्राम (consumerhelpline.gov.in)

  1. यह वेबसाइट उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा उपभोक्ताओं में जागरुकता पैदा करने, उन्हे सलाह देने और उनकी शिकायतों के निवारण करने के लिए बानाई गई है। यह वेबसाइट उपभोक्ता मामलों को दर्ज करने के लिए एक केंद्रिय रजिस्ट्री के रुप में काम करती है।
  2. उपभोक्ताओं, केंद्रिय और राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी कंपनियों रेगुलेटरों, लोकपाल और कॉल सेंटर आदि के रुप में सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाने के लिए इस पोर्टल की शुरूआत की गई है।
  3. इस पोर्टल से उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सुचित करने के लिए मदद मिलती है।


नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? | कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर

  1. कोई भी पीडित उपभोक्ता द्वारा टोल फ्रि नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत बताई जा सकती है जहां एक एजेंट शिकायत को रजिस्टर करके कंप्लेंट नंबर देता है। इस टोल फ्रि नंबर पर राष्ट्रीय अवकाश को छोडकर सभी दिन सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक फोन किया जा सकता है।
  2. उपभोक्ता द्वारा 8130009809 पर अपने फोन से एसएमएस करके भी अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहां आपको आपका शिकायत नंबर एसएमएस के द्वारा प्राप्त होता है।

उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन

ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक बार पंजीकरण आवश्यक है।
  1. पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल http://consumer-helpline.gov.in पर जाकर लॉग इन लिंक पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी देकर साइनअप करें और अंत में अपने ई-मेल के माध्यम से वेरिफाई करें। इस प्रकार आपका पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड बन जाता है।
  2. इस यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके, पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करें और यदि उपलब्ध हो तो आवश्यक दस्तावेज भी जरूर संलग्न करें।


अन्य सुविधाएं जो इस पोर्टल पर उपलब्ध है

इस पोर्टल पर उपभोक्ता जागरूकता से जुडी काफी सामग्री उपलब्ध है जिसे पढकर उपभोक्ता विभिन्न क्षेत्र से जुडी उपभोक्ता कानून की जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा इस पोर्टल पर विभिन्न अन्य उपभोक्ता वेबसाइटों के लिंक भी दिए गए है।

शिकायत पंजीकरण के बाद कार्यवाई

जैसा की हमने बताया की हर शिकायत के लिए एक विशेष शिकायत आईडी बनती है। इस शिकायत आईडी के आधार पर आपकी शिकायत संबंधित कंपनी, रेगुलेटर या अथॉरिटी को फोरवर्ड कर दी जाती है। इसके बाद आप पोर्टल पर समय-समय पर अपनी शिकायत का स्टेटस भी चेक कर सकते है। आपकी शिकायत का निवारण होने में 45 दिनों तक का समय लग सकता है।


कानूनी सलाह

  1. कोई उपभोक्ता शिकायत होने पर कभी भी सीधा कंजूमर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने पर हमने देखा है कि कंजूमर कोर्ट द्वारा हमेशा उपभोक्ता से पुछा जाता है कि आपने पहले संबंधित कंपनी से अपनी शिकायत के लिए संपर्क क्यों नहीं किया या कोई अन्य शिकायत निवारण प्रणाली का इस्तेमाल क्यों नहीं किया।
  2. यदि संबंधित कंपनी द्वारा आपकी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है यो फिर इस पोर्टल की मदद लेने के बाद भी आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता है तो फिर आप कंजूमर कोर्ट मे अपना केस फाइल करें।


इस लेख के माध्यम से हमने हमारे पाठकोंको कंजूमर हेल्प लाइन का इस्तेमाल कैसे करे | Consumer Help Line ka istemal kaise kare | इनग्राम (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) क्या है? | Consumer Help Line | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन कैसे करें? | नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन क्या है? | कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर | उपभोक्ता शिकायत ऑनलाइन यह जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है के आपको यह लेख पसंद आया होगा। इसी तरह कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दें।



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