नाबालिगों से जुडे दो महत्वपूर्ण कानून | Two important laws related to minors | Law
आजकल सममाज में नाबालिग बच्चों को और व्यस्क लोगों को इस कानून की जागरूकता कराना बहोत महत्वपुर्ण है। क्योंकी आज के आधुनिक युग में बच्चे व्यस्क होने से पहले ही सार्वजनिक जीवन में काफी एक्टिव हो जाते हैं। आज के दौरान के नाबालिग हर क्षेत्र में सक्रिय हैं चाहे वह सोशल मीडिया हो, घूमने फिरने या खरीदारी के काम हो, शिक्षा संबंधी काम हो या दैनिक लेन-देन के काम हों। आज नाबालिगों से जुडे दो महत्वपूर्ण कानून | Two important laws related to minors इन सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल नाबालिगों के लिए बल्कि व्यस्क लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
क्या एक नाबालिग द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट मान्य है
इसका जवाब ना हैं।
- Indian Contract Act 1872 की धारा 10 के अनुसार केवल वे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम (competent) हैं।
- इसी अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि कौन करार करने के लिए सक्षम माने जाते हैं । धारा 11 के अनुसार हर वह व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो व्यस्क हो, स्वस्थ मन का हो और जिस कानून के अधीन वह व्यक्ति है उस कानून के अंतर्गत वह कॉन्ट्रैक्ट करने से बाधित ना हो।
- इसलिए किसी भी नाबालिग द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शून्य (Void) होता है।
क्या किसी नाबालिग की गवाही कोर्ट मान्य होती है
इसका जवाब हां है।
- Indian Evidence Act 1872 की धारा 118 यह बताती है कि कौन व्यक्ति गवाही देने में सक्षम हैं। इस धारा के अनुसार वे सभी व्यक्ति अदालत के समक्ष गवाही दे सकते हैं जो अदालत द्वारा उनसे किए गए प्रश्नों को समझने एवं उन प्रश्नों के युक्तिसंगत (Rational) उत्तर देने में समक्ष हैं। इस धारा मे उम्र का कोई उल्लेख नहीं है।
- यदि कोई गवाह उम्र में बहुत छोटा है या वह काफी वृध्द है या वह किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है जिसके चलते न्यायालय को यह लगता है कि वह उसके समक्ष रखे गए सवालों को समझने में एवं उनका युक्तिसंगत जवाब देने में सक्षम नहीं है, तभी ऐसे व्यक्ति को गवाही के लिए अक्षम (Incompetent) माना जाता है।
- ध्यान दें कि कोई पागल व्यक्ति भी गवाही देने के लिए सक्षम माना जा सकता है यदि वह उससे किए गए प्रश्नों को समझने और उनके युक्ति संगत उत्तर देने मे्ं समर्थ है्ं।
इस लेख के माध्यम से हमने हमारे पाठकों को नाबालिगों से जुडे दो महत्वपूर्ण कानून के जागरूकता करनाने के लिए क्या एक नाबालिग द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट मान्य है और क्या किसी नाबालिग की गवाही कोर्ट मान्य होती है इस बात पर चर्चा की है। यदी आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो तो आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दे।
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