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निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद | गरिब लोग कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकते है | Suit by Indigent Persons

निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद  | गरिब लोग कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकते है | Suit by Indigent Persons


यदी किसी व्यक्ति का कोई संपत्ति के संबंधित कोई वाद हो तो वह व्यक्ति न्यायालय में सिविल केस फाईल करता है। यह बात सभीको पता है के अगर न्यायालय में कोई व्यक्ति सिविल केस फाईल करना चाहता है तो उसे न्यायालय में कुछ रकम भरना होता है जो के इस तरह के रकम भरने के लिए पैसो का कुछ इंतजाम करना होता है। लेकिन क्या कोई निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद | गरिब लोग कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकते है | Suit by Indigent Persons इस बात को समझना बहोत जरूरी है। आईये इस लेख के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करते है।


निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद | गरिब लोग कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकते है | Suit by Indigent Persons

जैसे के सभी को पता है के, कोर्ट में सिविल केस फाइल करने के लिए एक वादी पक्ष को कोर्ट फीस एक्ट 1870 के अनुसार कोर्ट में निर्धारीत रकम कोर्ट फीस का भुगतान करना पडता है। खासकर इस तरह के कोर्ट फीस धन वसूली और प्रॉपर्टी के मामलों में जादातर देखा गया है कि केसेस फाइल करने के लिए वादी द्वारा भारी-भरकम कोर्ट फीस देनी पडती है। हमारे पास अनेकों बार इस तरह के सवाल किए बहोत से लोग आते है और पुछते है कि क्या कोई गरीब व्यक्ति बिना कोर्ट फीस भरे इस तरह के मुकदमें लड सकता है। आइए जाने इससे संबंधित कानूनी बातों को।

कानूनी आवश्यकता

  1. किसी भी व्यक्ति को मात्र कहने या लिखने से इस आदेश के तहत निर्धन व्यक्ति के तौर पर कोर्ट में सिविल केस दायर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निर्धन व्यक्ति के लिए यह जररी है कि वह कुछ सबूतों के साथ कोर्ट को संतुष्ट करें कि उसके पास वाकई में कोर्ट फीस के भुगतान करने की क्षमता नहीं है। इसके लिए निर्धन व्यक्ति को संपत्ति व आय से संबंधित कुछ महत्वपुर्ण दस्तावेजों को कोर्ट में फाइल करने होते है।
  2. निर्धन व्यक्ति द्वारा कोर्ट को संतुष्ट करना आवश्यक होता है कि वह न केवल संपत्ति व बैंक बैलेंस के आधार निर्धन है बल्कि अन्य किसी भी साधन के द्वारा भी वह कोर्ट फीस के भुगतान के लिए जरूरी धनराशि नहीं जुटा सकता।


कानूनी सलाह

अगर किसी व्यक्ति के पास कोर्ट फीस देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता है तो इसके बारे में जुरूरी कानूनी परामर्श लें तथा इस आदेश के तहत केस फाइल करवाएं। उसके लिए उसे किसी ऐसे वकीलों से संपर्क कर सकता हैं जो निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त में कानूनी परामर्श देते हों या फिर वह लिगल एड की भी मदद ले सकता हैं।

इस लेख के माध्यम से आज हमने हमारे पाठकों को निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद | गरिब लोग कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकते है | Suit by Indigent Persons इसके बारेमें चर्चा करके जानकारी देने का पुरा प्रयास किया है। आशा है के आपको यह लेख पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो इसी तरह के कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे इस पोर्टल apanahindi.com पर आवश्य भेट दे।



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