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20 वर्ष या अधिक, शाश्वत या अवधि रहित लीज का नमुना | 20 years or more, perpetual or non-term lease Format

20 वर्ष या अधिक, शाश्वत या अवधि रहित लीज का नमुना | 20 years or more, perpetual or non-term lease Format


20 वर्ष या अधिक, शाश्वत या अवधि रहित लीज 


यह पट्टे का विलेख 20----के----के----दिन------------न्यास (जिसे आगे पट्टा कर्ता कहा गया है) और जो इस सुपुत्र ----------- निवासी ----------- (जिसे आगे चलकर पट्टेदार कहा गया है।) और जो विलेख का दूसरा पक्षकार है। के बीच किया गया।


चूँकि श्री----------------------ने दिनांक -------------- के व्यवस्थापन के एक विलेख व्दारा जिसकी रजिस्ट्री ------- के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय मे संख्या ---------- पुस्तक -------- जिल्हा---------- के पृष्टोपर ---------को रजिस्ट्री की गयी, एतव्दारा अंतरित संम्पति सहित अपनी संम्पति के संम्बंध मे एक न्यास का निर्माण किया।


और चूँकी --------------- वर्ग फुट के क्षेत्रफल भूमि के एक प्लाट तथा उसके अनुलग्नक अन्य भूमि तथा भवन का, जिसका और अधिक विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा जिसे स्पष्ट रूपसे संलग्न नक्शे मे दिखाया गया है। और जो ------ नगर के रोड की ------- संख्या --------- पर स्थित है।


और चूँकि पट्टाकर्ता ने उसके और अधिक फायदाप्ररद उपभोग के हेतु उसे पट्टेपर देने का निश्चय किया है।


और चूँकी----------- के जिला जज ने इन्डियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 34 के साथ पढित धारा 36 के अधीन पट्टाकर्ता को उक्त भूमि पट्टेपर उठाने की अनुमति दे दी है।


और चूँकी उक्त न्यायालय व्दारा बोलियो की मांग की गई थी और उस समय पट्टेदार की ही बोल सबसे ऊँची थी तो जिला जज ने पेशकर्शो और बोलियोंपर विचार करने के पश्चात पट्टेदार की बोली स्वीकार कर ली और प्रेसीडेन्ट कथा अन्य न्यासधारियोँ बनाम न्यास के प्रकीर्ण केस संख्या -------- मे जिसका निर्णय ------ को किया गया उसे दिनांक ---------------- के प्रार्थना  पत्र के अनुलग्नक मेँ दी गयी शर्तोके अधीन उसी स्वीकृत दे दी।


और चूँकी पट्टाकर्ता ने-------------- दिनांक पक पट्टेदार से अच्छी कोई अन्य पेशकश नही प्रापत् की इसलिए पट्टाकर्ता ने दिनांक------------ विधिवत् पारित अपने एक प्रस्ताव के अधीन पट्टेदार की उपर्यूक्त पेशकश को स्वीकार कर लिया और उसी प्रस्ताव के व्दारा अपने प्रधान श्री -------------- तथा अपने मंत्री श्री------------------ को के जिला जज को दी गयी प्रार्थना-पत्र के अनुलग्नक मे दी हुई शर्तोके अधीन पट्टेदार के पक्षमे रजिस्ट्री के एक विलेख का निष्पादन तथा रजिस्ट्री कराने को अधिकृत कर दिया है।



अब यह विलेख साक्ष है कि, पट्टाकर्ता व्दारा पट्टेदार से -------- रुपये की धनराशि को प्रीमियम के जिसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति पट्टाकर्ता एतव्दारा करता है तथा एतव्दारा आरक्षित भाटक के प्रतिफल स्वरूप पट्टाकर्ता एतव्दारा पट्टेदार के पक्ष मे खुली भूमि का उस प्लाट तथा उक्त प्लाट से संबंधित सभी लाभ अधिकार तथा सुखाचार का जिसका इस विलेख मे आगे चलकर और विशेषरुप से वर्णन किया गया है अन्तरण करता है। जिससे कि पट्टेदार एतव्दारा अन्तरित खुले हुये उक्त भूमि के प्लाट को निम्नलिखित शर्तो के अधीन जिन शर्तो का --------- के जिला जज ने दिनांक----------- को अपनी आज्ञा के व्दारा पुनः अनुमोदित और स्वीकार कर लिया था।-------- से 10 वर्ष के लिए धारण करेगाः-

  1. कि पट्टेदार पट्टाकर्ता को पट्टे प्रथम 30 वर्ष मे केवल ------------- रुपये के मासिक भाटक की पट्टे के अगल 30 वर्षो मे केवल ----------- रूपये के भाटक की अदायगी करेगा पर सदैव यह प्रतिबंन्ध रहेगा कि यदि किसी समय----------- मास से अधिक का भाटक बकाया रह जायेगा तो पट्टाकर्ता को आभोग को विधि के अनुसार सूचना देकर पर्यावसान कराने का अधिकार होगा।

  2. कि पट्टेदार को निवास अथवा वृत्तिक प्रयोजनार्थ एक भवन बनाने का अधिकार होगा पर उसे पट्टे देनेका प्रयोजन न होगा परन्तू ऐसे भवन का निर्णाण इस प्रकार होगा कि उससे पट्टाकर्ता के अन्य भवनों के मूल्य तथा फायदाग्रही उपभोग पर कोई सारभूत प्रभाव न पडे और इस प्रयोजनार्थ पट्टेगार को प्रस्तावित भवन या बादमे प्रस्तावित किसी परिवर्तन या परिवर्तन के नक्शेकी स्वीकृत पट्टाकर्ता से करानी होगी।

  3. कि पट्टेदार अपने खर्चपर एक चौहदी की दीवार बनवायेगा और एतव्दरा अन्तरित भूमि के प्लाट को इस प्रकार घेरेगा कि व ह पट्टाकर्ता के अन्य भवनो से अलग ही जाये। पट्टेदार को एतव्दारा अन्तरित भूमिपर नालियो से अथवा अन्य भवनो से आने वाले पानी के बहाव को रोकरने का अधिकार होगा, पर ऐसा करने के लिए उसे अपने खर्चपर अन्य भवनोंकी नालियो को पुनः बनवाना होगा।

  4. कि अन्तरिथ भूमि पर कुछ वृक्ष तथा एक पक्का कुआँ स्थित है तथा श्री-------------- के मकान से लगभग पूर्व की ओर चोहदी की एक दीवार स्थित है। पट्टेदार को इसके काटने नीचे गिराने या गिरवाने का त्था उनके सामान का अपनी इच्छानुसार उपयोग करने का अधिकार होगा। यदि इन चीजो के गिसाने अथवा परिवर्तन करने से किसी तीसरे पक्षकार के अधिकार पर प्रभाव पडता है अथवा उसका उल्लघंन तो पट्टेदार को या तो सभई प्रतिकार या खर्च की अदायगी पट्टाकर्ता को या ऐसे पक्षकार को सीधे करनी होगी।

  5. कि पट्टेदार को उपर्युक्त पैरा 2 के अनुसरण मे उक्त भूमि पर भवन बनाये बिना एतव्दारा अन्तरित भूमि के पट्टे के अधिकारो के अन्तरण का कोई अधिकार न होगा।

  6. कि पट्टेदार व्दारा एतव्दार आरक्षित भाटक की अदायगी करने तथा उसके व्दारा पूरा और पालन किये जाने के उपलक्ष उपलक्ष मे पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के व्दारा बिना किसी बाधा या उत्पात के, दखल के दिन---------- से 10 वर्ष तक की अवधि मे उक्त अन्तरित भूमि को शांन्तिपूर्वक और निर्विघ्न रूपसे धारण कर दखल और उपभोग करेगा पर उपरलिखीत रीतिसे भाटक को अदायगी न करने की दशा को छोडकर पट्टेदार केवल नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

  7. कि पट्टेकी समाप्ति पर या किसी भी कारण से उसके पर्यवसान की दशा मे पक्षकारो को ऐसी शर्तो के अधीन जिन पर वे सत्समय सहमत हो इस पट्टेका नवीनकरण करने के अधिकार आरक्षित होंगे।

  8. कि पट्टेदार पट्टे की समाप्ति या पर्यवसान पर उसकी समाप्ति या पर्यवसान के दिनांक के तीन मास के भीतर अपने निर्माणों स्थायकों और भवन के सामान को हटाकर अन्तरित भूमि पर शांन्ति पूर्ण दखन देगा यदि वह ऐसा करनेमे असफल रहता है तो पट्टाकर्ता या तो उक्त बनावटों स्थयको तथा भवन के सामान का बाजार की दर से मूल्य चुका सकेगा या अपने विकल्प पर अन्तरित भूमि पर प्रवेश कर सकेगा औप उक्त निर्माणों स्थायकों तथा भवन के सामान की बिक्री करा सकेगा और उसमे से बिक्री के तथा अन्तरित भूमि को पट्टेदार की पट्टे पर देने के पूर्व की स्थिती मे लाने के लिए किये गये खर्च को काटकर बकाया पट्टेदार को भेज दी जायेगी।

  9. इस पट्टेमे प्रयुक्त पद पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार मे जब तक प्रसंग मे अन्य व्याख्या न हो पट्टाकर्ता की दशा मे उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती भी सम्मिलिथ होगे और पट्टेदार की दशा मे उसके दाद निष्पादक प्रशासक प्रतिनिधी तथा समनुदेशित भी सम्मिलित होंगे।



अन्तरित सम्पति का विवरण 

------------------------------ वर्ग फीट का खुली भूमी का प्लाट जो ------------- नगर की संख्या ---------------- रोड पर स्थित है और उसकी चौहदी का कुछ भाग और उक्त चौहदी की दीवार और उसकी भूमि सहित पूर्व और दक्षिण और की चौहदी की दीवार भूमि के प्लाट और उसकी चौहदी के आकार


पूर्व-------------------------- श्री----------------------- का कंपाउन्ड---------- फीट कम्पाउन्ड पश्चिम------------------ श्री पट्टाकर्ता के मुख्य भवन का कम्पाउन्ड--------- फिट उत्तर पट्टाकर्ता के मुख्य भवन का कम्पाउन्ड --------- फिट दक्षिण -------------- रोड


उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप पट्टाकर्ता एवं पट्टेदार ने स्वयं प्रथम बार उपरलिखित दिन तथा पर्ष को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।



पट्टार्कता



पट्टेदार


साक्षी

1. ------------------------

2. ------------------------


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