बिना वसीयत के मरने वाली हिंदू महिला की संपत्ति
परिचय
वसियतनामा के बारेमे सबको पता होगा। लेकीन, एक हिंदू महिला अगर उसकी बिना वसियतनामा के मृत्यू हो जाती है, उसके बाद उसके संपत्ती का निपटान केसे किया जाता है, उसके बारेमे जानकारी हम ईस लेख के माध्यमसे हासिल करना बहोत ही महत्वपुर्ण है।
आइए, इसके बाद एक हिंदू महिला के कब्जे में जो संपत्ती होती है, उसके मृत्यू के बाद उस संपत्ती का क्या कर सकते है, उस के बारे में सोचते हैं। एक हिंदू महिला के कब्जे में किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वह उस संपत्ती की पूर्ण स्वामिनी होगी। उसे सिर्फ एक सीमित स्वामिनी (स्त्री धन) नहीं माना जाना चाहिए। बशर्ते, कि अगर कोई भी संपत्ति हो चाहे वह दान, वसियतनामा या अन्य कार्य जैसे सिविल कोर्ट के आदेश अथवा निर्णय द्वारा संपादित किया गया हो। लेकिन ऐसा दान, वसीयत, अन्य लेख या फरमान, आदेश या निर्णय यदि संपत्ति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रतिबंधित है तो इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- पहली ऐसी संपत्ति बेटे और बेटी (किसी भी पूर्व-मृत बेटे या बेटी के मामले में) और पति को हस्तांतरित की जाएगी।
- दूसरी बार पति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा
- तीसरी बार माता या पिता को
- अंत में माता के उत्तराधिकारियों को धारा १६ में दिए गए नियमों के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा।
अपने पिता या माता से एक हिंदू महिला को विरासत में मिली संपत्ति मृतक के किसी भी बेटे या बेटी की (किसी भी पूर्व-मृतक बेटे या बेटी की संतान मानकर) अनुपस्थिति में उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी और अपने पति या ससुर से एक हिंदू महिला को विरासत में मिली कोई भी संपत्ति मृतक के किसी भी बेटे या बेटी (किसी भी पूर्व-मृत बेटे या बेटी की संतानों सहित) की अनुपस्थिति में उसके पति की विरासत में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यहां ध्यान रखने योग्य बातें हैं।
संख्या संबंध के वारिसों को सप्तधान संबंधों के वारिसोंसे प्राथमिकता दी जाएगी।
एक संतान जो मृत्यु के समय गर्भ में थी, तब उसको विरासत में मृतक कि संपत्ती मिल जायेगी यदि वे जीवित पैदा हुए थे। इसके अलावा, अगर एक ही समय में दो लोग एक ही स्थिति में मर जाते हैं, तो संपत्ति के सभी उद्देश्यों के लिए दो में से एक बड़े व्यक्ति के पीछे बच जाएगा। एसे मान लिया जायेगा।
वारिसों की अयोग्यता-
निम्नलिखित वारिसों को अयोग्य घोषित कर सकता है। इसे अयोग्यता और अनधिकृत भी कहा जाता है।
- कुछ विधवाओं के मामले में, पुनर्विवाह के मामले में विरासत नहीं दी जाती है।
- खाता धारक को धारा २५ के तहत हत्या या हत्या के लिए उकसाया या उकसाया गया तो विरासत प्राप्त नहीं हुई है।
- धर्मान्तरण के गैर-हिंदू उत्तराधिकारी किसी भी हिंदू रिश्तेदार की संपत्ति को विरासत में नहीं लेते हैं। हालांकि, विकार महिमा या विकृति का संकेत यह वंशानुक्रम के लिए अयोग्य नहीं बनता।
यदि उपरोक्त चर्चा के भीतर कोई वारिस नहीं है, तो उक्त व्यक्ति की संपत्ति सरकार द्वारा जमा की जाती है। हमने उपरोक्त चर्चा हिंदू लोगों के संबंध में की। मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरासत के प्रावधानों के अधीन हैं। पारसियों के लिए, भारतीय विरासत अधिनियम, 1925 के धारा 50 से 56 के प्रावधान लागू हैं, और अधिनियम के अनुच्छेद 32 से 49 के प्रावधान भारतीय ईसाइयों पर लगाए जाने हैं।
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